सरायकेला: दुर्गा पूजा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित और विधि- व्यवस्था के संधारण हेतु पूजा पंडाल समितियों एवं सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त दिशा- निर्देश जारी किए हैं. उच्च न्यायालय ने इन दिशा- निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन का आदेश दिया है.

उक्त आदेश के आलोक में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने सभी पूजा पंडाल समितियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के दिशा- निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें. इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को अपने- अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत पंडाल समितियों को आदेश की जानकारी देने, दिशा- निर्देश संप्रेषित करने और उनके अनुपालन की नियमित निगरानी के निर्देश भी दिए हैं.
निर्देशों के अनुसार स्थायी निर्माण, मकान, गोदाम, सड़क या रेलवे लाइन पर पंडाल व मूर्ति निर्माण पर पूर्ण रोक रहेगी. श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित व सुव्यवस्थित प्रवेश और निकास की व्यवस्था, वैकल्पिक निकास द्वार, अग्निशमन यंत्र, CCTV कैमरा, पेयजल, स्वच्छता और प्राथमिक उपचार जैसी सुविधाएं अनिवार्य होंगी. डीजे या उच्च ध्वनि वाले उपकरणों का उपयोग विसर्जन यात्रा में वर्जित रहेगा. मूर्ति विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा चिन्हित घाटों पर ही किया जाएगा और निर्धारित मार्ग व समय का पालन आवश्यक होगा.
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की शांति भंग करने वाली गतिविधि वर्जित रहेगी और दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करने पर समिति अथवा संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध विधि- सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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