सरायकेला: त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के दौरान मतदान के लिए नियत समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति के अगले दिन प्रातः 7:00 बजे तक ड्राई डे रहेगा.
जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत सह उपायुक्त अरवा राजकमल ने इसकी घोषणा की है. इसके तहत नगर निकाय क्षेत्र, नगर पंचायत क्षेत्र एवं कंटेंनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी प्रकार के शराब, स्प्रिट युक्त, किण्वित, मादक पदार्थ या वैसे ही प्रकृति के अन्य पदार्थ की बिक्री एवं वितरण प्रतिबंधित रहेगा. सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने को लेकर प्रथम चरण के मतदान के दौरान ईचागढ़, कुकड़ू, नीमडीह एवं चांडिल प्रखंड में आगामी 12 मई के अपराहन 3:00 बजे से लेकर 15 मई के प्रातः 7:00 बजे तक तथा तीसरे चरण के मतदान के दौरान सरायकेला, खरसावां, कुचाई, राजनगर एवं गम्हरिया प्रखंड में आगामी 22 मई के अपराहन 3:00 बजे से लेकर 25 मई की प्रातः 7:00 बजे तक उक्त शराब और मादक पदार्थों की बिक्री और वितरण पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा.