सरायकेला/ Bipin Varshney धनतेरस के अवसर पर जिले के बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है. प्रशासन ने 18 अक्टूबर 2025 (शनिवार) को दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है.

पुलिस निरीक्षक-सह-थाना प्रभारियों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन का कहना है कि धनतेरस के दिन बाजारों में खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है, जिससे जाम और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. इसलिए यह कदम जनहित में उठाया गया है.
नो-एंट्री क्षेत्र इस प्रकार हैं.
सरायकेला थाना क्षेत्र में चाईबासा रोड स्थित भाजपा कार्यालय के पास.
सरायकेला थाना क्षेत्र के खरसावां रोड में बिरसा चौक के पास.
कांड्रा थाना अंतर्गत गिद्दीबेडा टोल प्लाजा के पास.
आदित्यपुर थाना अंतर्गत आदित्यपुर टोल प्लाजा के पास.
साथ ही सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में भी यह आदेश लागू रहेगा.
प्रशासन ने व्यापारियों, वाहन चालकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें ताकि त्योहार का माहौल शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित बना रहे.

