सरायकेला: भाजपा नेता आत्मा मुखी हत्याकांड मामले में सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए एडीजे प्रथम अमित शेखर की अदालत ने मामले के दो आरोपी बुद्धेश्वर लोहार और राहुल सोरेन को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
भादवी की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उक्त दोनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक को दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 1 साल साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इसी प्रकार 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दोनों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा और 2000 अर्थदंड की सजा सुनाई है.
अर्थदंड नहीं अदा कर पाने की स्थिति में 6 महीना साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. भादवि की धारा 448 के तहत दोषी पाते हुए 9 महीना सश्रम कारावास और 500 अर्थदंड तथा धारा 341 के तहत दोषी पाते हुए एक महीना सश्रम कारावास और 250 अर्थदंड की सजा सुनाई है. नियमानुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. बताते चलें कि वर्ष 2007 में चर्चित रहे उक्त हत्याकांड में क्षेत्र के भाजपा नेता आत्मा मुखी को उनके नोरोडीह स्थित आवास के समीप सुबह- सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.