राजनगर (Pitambar Soy) प्रखंड सभागार में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह कार्यक्रम के अवसर पर महिला सशक्तिकरण एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डालसा के सचिव कुमार क्रांति प्रसाद, बीडीओ डांगुर कोड़ाह व सीओ धनंजय कुमार उपस्थित हुए.
कार्यक्रम में डालसा सचिव ने सबसे पहले महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी. सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने कानून की विभिन्न पहलुओं एवं सामाजिक कुरीतियों मिटाने को के लिए उपस्थित लोगों को बड़े ही रोचक और मजेदार ढंग से समझाया. जज साहब ने कहा कि हमारे कानून में दंड व सजा का प्राविधान केवल सुधारात्मक दृष्टिकोण से किया गया है. ताकि हम अपने सोच एवं मानसिकता में सुधार लाकर कानूनी दंड और सजा से बच सकें.
उन्होंने कहा कि केवल कानून की डर से हेलमेट न पहनें, अपनी सुरक्षा के लिए पहनें. सोचें कि यदि हेलमेट न पहनने की वजह से दुर्घटना में आपको या बीबी बच्चों को कुछ हो जाता है तो परिवार उजाड़ जाएगा. कानून को भय से मत मानिए. सोच व आदत बदलिए. सचिव ने बाल विवाह पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश में 70 से 72 प्रतिशत महिलाओं की मृत्य कम उम्र में शादी करने से होती है. कम उम्र में विवाह से बहुत कुछ शारीरिक समस्याएं होती हैं. यदि आप जागरूक हुए तो बाल विवाह को आप खुद ही रोक सकते हैं. इसके लिए किसी सरकारी सक्षम पदाधिकारी भी आवश्यकता नहीं होगी. महिलाओं को आज सशक्तिकरण का पाठ पढ़ने की नहीं बल्कि जागरूक होने और सोच में बदलाव लाने की जरूरत है.
आप अपनी शक्ति और सामर्थ्य को समझिए. हक के लिए बोलना, हक मांगना और अधिकार के लिए लड़ना सीखिए. उन्होंने डायन प्रथा एवं दहेज प्रथा पर विस्तार से बताया. कहा कि 95 से 96 प्रतिशत डायन प्रथा का कानून भूमि विवाद, व्यक्तिगत रंजिश के कारण होता है.
अंधविश्वास, अशिक्षा और जागरूकता की कमी ही डायन प्रथा का कारण है.
उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं. उन्होंने मोटर दुर्घटना में मुआवजा का प्राविधान को भी बताया. कहा कि सड़क दुर्घटना कर गाड़ी फरार होने, वाहन अज्ञात होने, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होने या चालक का लाइसेंस नहीं होने पर भी मुवावजा मिलता है. साथ ही सांप काटने से मृत्यु या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने पर भी मुआवजा मिलने की बात बताई. इसके लिए डालसा में आवेदन दें. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का मुकदमा यदि आपकी आय एक लाख से कम है, डालसा आपका मुकदमा निशुल्क लड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाना हो तो वहां तक भी आपकी लड़ाई लड़ेगा. कार्यक्रम में पीएलवी भक्तु मार्डी, धर्मेंद्र कुमार, बिट्टू प्रजापति, बीपीओ मनोज तियु, मुखिया राजो टुडु, सूर्यमणि मार्डी, रानी हांसदा, पिंकी बारदा, मेनुका महतो, ब्रजेश राय, चंदन राणा आदि कई लोग उपस्थित थे.