खबरिया चैनल न्यूज़ 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती है. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने (मिसनेलियस पिटीशन) Cr. MP 3373/ 2021 के तहत अरूप चटर्जी का आपराधिक रिकॉर्ड तलब किया है. इसके लिए रांची के गोंदा थाने को अधिकृत किया है.
इस संबंध में गोंदा थाना प्रभारी ने होटवार केंद्रीय कारा अधीक्षक से 11 अप्रैल 2022 को पत्राचार किया था, जिसके जवाब में होटवार केंद्रीय कारा अधीक्षक ने अरूप चटर्जी के खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है. जिसमें चार केसों में अरूप चटर्जी के फरार और भगोड़ा होने का रिकॉर्ड मिला है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हाई कोर्ट खबरिया चैनल के मालिक अरूप चटर्जी की भूमिका को लेकर सख्त है और इस मामले में जल्द ही कड़ा निर्णय ले सकती है. हाल के दिनों में news11 भारत जिस तरह से खबरों को परोस रहा है, उससे सरकारी विभागों के पदाधिकारी सहमे हुए हैं. यहां तक की नेता, मंत्री और न्यायाधीश भी news11 भारत दिखाए जाने वाले खबरें और मिर्च मसालों से परेशान हैं.
वैसे अहम सवाल यह भी है, कि एक साधारण इंसान पर यदि एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो वह परेशान हो उठता है, और अदालतों के चक्कर काटते- काटते दम तोड़ देता है, लेकिन news11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी के खिलाफ 22- 22 मामले दर्ज हैं, जिसमें से 4 ऐसे मामले हैं जिसमें अरूप चटर्जी भगोड़ा साबित हो चुका है. वह अब तक खुले में घूम रहा है, और आए दिन टीवी चैनल पर दिखाई दे रहा है. ऐसे में कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है.
देखें अरूप चटर्जी के गुनाहों की फेहरिस्त
विज्ञापन
इधर सरायकेला कोर्ट के माध्यम से
समाचार शीर्षक “डंके की चोट पर” उपशीर्षक “वीएलडब्ल्यू से बीएमडब्ल्यू तक” चलाए जाने पर
वीएलडब्ल्यू अभिषेक हाजरा ने अपने वकील के माध्यम से अरूप चटर्जी एंकर अभिषेक भारती और स्थानीय रिपोर्टर बसंत साहू के खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा है. जिसमे श्री हाजरा ने स्थानीय रिपोर्टर पर दुर्भावना से ग्रसित होकर खबर चलवाने और अपनी छवि खराब करने का आरोप लगाया है.
देखें नोटिस की प्रति
विज्ञापन