खरसावां: चाईबासा एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को राजखरसावां रेलवे स्टेशन में रेेल परिचालन बाधित करने के 12 साल पुराने में मामले में आरोपित भाजपा नेता सह खरसावां के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय को दोषी करार देते हुए ऋषि कुमार की एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है, हालांकि सजा कम होने के कारण पूर्व विधायक को सशर्त जमानत मिल गई.
बहस और फैसले के दौरान पूर्व विधायक कोर्ट में मौजूद रहे. उनके चेहरे के हाव- भाव बदलते रहे. जमानत मिलने पर उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई. कोर्ट के बाहर मौजूद समर्थकों ने जिंदाबाद के नारे लगा जमानत मिलने की खुशी मनाई. विदित हो कि खरसावां विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय खरसावां के गोढपुर में रहते है. वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें भाजपा ने खरसावां विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था. जिसमें उन्हे जीत हासिल हुआ था.
राजखरसावां रेलवे स्टेशन में इस्पात एक्सप्रेस के ठहराव की मांग को लेकर स्थानीय जनताओं और भाजपा समर्थको के साथ विगत 27 नवबंर 2011 को राजखरसावां रेलवे स्टेशन के लाईन नबंर-7 डाउन मेन लाईन में सुबह 9: 35 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भाजपा के बैनर और झण्डा के तले लगभग 50 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रेल परिचलन बाधित किया था. करीब 12 साल से चल रही सुनवाई के बाद शुक्रवार को जज रिश्री कुमार के एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट चाईबासा ने बहस सुनी और सजा सुना दी.
इस पर पूर्व विधायक मंगल सिंह सोय ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करते है. अपील के लिए 30 दिन के लिये समय है, वह अपर द्वितीय न्यायाधीश एमपी- एमएलए स्पेशल कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे.