सरायकेला: झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव सुनील कुमार द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान आदित्यपुर नगर निगम अंतर्गत पेयजल एवं सीवरेज के निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले एजेंसी को निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं करने पर डीबार कर टर्मिनेट करने की अनुशंसा की है.


सचिव के इस ऐतिहासिक निर्णय का सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा एवं झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने स्वागत किया है.
मालूम हो कि आदित्यपुर में 255.15 करोड़ की लागत से सीवरेज सिस्टम निर्माण कार्य का ठेका 23 नवंबर 2017 को जुडको एवं सापुड़जी पलोनजी को दिया गया था. जिसे ढाई वर्ष में पूरा करने का एग्रीमेंट हुआ था. लेकिन, अभी तक यह योजना पूरा नहीं हुआ है और बहुत सारे काम अभी भी बाकी हैं.
उधर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर एक जनहित याचिका WP(PIL) 1325/ 2011 दायर किया था, जिसमें जमशेदपुर की नदियां सहित रांची एवं झारखंड के अन्य जगहों की नदी, तालाब के प्रदूषण को रोकने के लिए सुनवाई कर रही है. जन कल्याण मोर्चा ने हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि कि सरकार और माननीय उच्च न्यायालय जनहित में कड़े कदम उठाएगी.
