झारखंड में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए राज्य के एडिशनल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार से राज्य में कड़े प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की है. इस दौरान आगामी 15 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ-साथ स्कूल, काॅलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान, माॅल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्क आदि को बंद करने का सुझाव दिया है. वहीं, इस दौरान आवश्यक चीजों में पूर्व की भांति छूट देने की बात कही है. इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सचिव को सुझाव संबंधी पत्र दिया है. पत्र में श्री सिंह ने कहा है कि राज्य में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. इसको देखते राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने सुझाव देते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकार को इस पर अमल करने की अपील की है, ताकि राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके.
जानिए क्या है सुझाव
आगामी 15 जनवरी, 2022 तक पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पुल, जिम और इंडोर स्टेडियम को बंद किया जाये. सभी धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की एंट्री बैन हो. हाट- बाजार में सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन हो. शादी- विवाह, दाह संस्कार और सामाजिक गतिविधियों में वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिले. राज्य में जरूरी दुकानों को छोड़ गैर जरूरी दुकानों को एक- एक दिन छोड़ कर शाम 5 बजे तक खोलने, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और शिक्षण संस्थानों को बंद कर ऑनलाइन पढ़ाई कराने. लोगों के लिए रेस्टोरेंट बंद हो. सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति मिले. ऑफिस में 50 फीसदी मैनपावर हो. वहीं, ऑफिस में कार्य करते वक्त एसी या हीटर का उपयोग ना हो. अगले आदेश तक बायोमैट्रिक उपस्थिति पर रोक लगे. मॉल बंद हो, लेकिन अगर मॉल को खुला रखना हो, तो सिर्फ 25 फीसदी लोगों की ही एंट्री हो. यहां यह भी ध्यान देना होगा कि मॉल में एंट्री उन्हीं लोगों को मिले जो वैक्सीन के डबल डोज लिये हों. दूसरे देशों से आने वाले वैसे लोगों जिनका RT- PCR टेस्ट में भले ही निगेटिव आया हो, फिर भी उन्हें 72 घंटे के निगरानी में रखना आवश्यक हो. शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू फिर से लागू हो. इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी. रविवार को आवश्यक दुकानों को छोड़ सभी दुकानें बंद हो. पांच साल से ऊपर के सभी लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य. झारखंड समेत दूसरे राज्यों के लोगों के वैसे लोगों का मूवमेंट ही अनिवार्य हो, जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हो.