जामताड़ा/Manish Barnwal जिले के मुख्यालय क्षेत्र में विभिन्न मीट और मुर्गा दुकानों का निरीक्षण किया गया. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की ओर से की गई. निरीक्षण के दौरान पुराना हटिया, सर्खेलडीह, सहना, गायछान्द, कोर्ट रोड, दुमका रोड, सदर अस्पताल रोड तथा डीरासाल स्थित दुकानों की जांच की गई.

निरीक्षण के क्रम में सभी मीट कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य अनुज्ञप्ति या पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया गया. साथ ही भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करते हुए ही प्रतिष्ठान संचालन करने को कहा गया.
इस दौरान अधिनियम के तहत निर्धारित 18 बिंदुओं से संबंधित दिशा-निर्देश सभी संचालकों को उपलब्ध कराए गए. अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वच्छता, गुणवत्ता और उपभोक्ताओं की सेहत से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.
निरीक्षण दल में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के साथ अरविंद प्रसाद, निकिता मोदी एवं अन्य कर्मी मौजूद थे.

