जामताड़ा/ Manish Baranwal नगर पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच जामताड़ा जिला प्रशासन वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने की तैयारियों में पूरी तरह जुट गया है. समाहरणालय स्थित एसजीएसवाई सभागार में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी सहित संबंधित अधिकारियों को परीक्षा को लेकर विस्तृत ब्रीफिंग दी गई.

उपायुक्त ने बताया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 की सैद्धांतिक परीक्षा 03 फरवरी 2026 से 17 फरवरी 2026 तक प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09.45 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की सैद्धांतिक परीक्षा 03 फरवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक द्वितीय पाली में अपराह्न 02.00 बजे से 05.15 बजे तक संचालित होगी.
जिले में माध्यमिक परीक्षा के लिए कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 12 केंद्र निर्धारित किए गए हैं. माध्यमिक परीक्षा में कुल 9213 परीक्षार्थी शामिल होंगे. वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा में कुल 5872 परीक्षार्थी भाग लेंगे, जिसमें कला संकाय के 4631, विज्ञान के 1188 और वाणिज्य के 53 परीक्षार्थी शामिल हैं.
उपायुक्त ने सभी स्टैटिक मजिस्ट्रेट को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया. उन्होंने केंद्राधीक्षकों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, शौचालय सहित मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों. परीक्षा से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने पर जोर दिया गया.
प्रश्नपत्र को कोषागार एवं एसबीआई बैंक से सुरक्षित तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए. परीक्षा केंद्रों में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर सख्त रोक रहेगी. नकल कराने या पररूपधारण कर परीक्षा देने की कोशिश करने वालों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई. सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और वीडियोग्राफी की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया. वाहनों की बेतरतीब पार्किंग पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए. किसी भी वीक्षक को परीक्षा कक्ष में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी और सभी मोबाइल केंद्राधीक्षक के पास जमा होंगे.
अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार ने बताया कि परीक्षा अवधि के दौरान सभी केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. परीक्षार्थियों को मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, पेजर, ट्रांसमीटर, स्कैनर सहित किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
बैठक में प्रजेंटेशन के माध्यम से परीक्षा प्रबंधन से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई. इस मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम, जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे.

