जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सोमवार को पीसी- पीएनडीटी एक्ट की महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल, एसीएमओ डॉ. जोगेश्वर प्रसाद, डीआरसीएचओ डॉ. रंजीत पांडा सहित संबंधित पदाधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित रहे.

बैठक में जिले में संचालित सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों द्वारा एक्ट के अनुपालन की विस्तृत समीक्षा की गई तथा नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया गया.
बैठक के दौरान समिति ने नए अल्ट्रासाउंड मशीन से जुड़े 5 मामलों, निबंधन नवीनीकरण के 3, नए रजिस्ट्रेशन के 2, चिकित्सक सम्मिलन के 6, स्थान परिवर्तन के 1 तथा मशीन डेमोस्ट्रेशन के 1 आवेदन पर विचार किया. विस्तृत समीक्षा के बाद आवश्यक शर्तों की पूर्ति के आधार पर समिति द्वारा नए मशीन के 3, निबंधन नवीनीकरण के 2, नए रजिस्ट्रेशन के 2, चिकित्सक सम्मिलन के 6, स्थान परिवर्तन के 1 तथा डेमोस्ट्रेशन के 1 आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई.
उपायुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले में बिना वैधानिक अनुमति के किसी भी अल्ट्रासाउंड मशीन की स्थापना पूर्णतः प्रतिबंधित है. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी केंद्र निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय पर नवीकरण कराएं और बिना वैध पंजीकरण कोई भी केंद्र कार्यरत न रहे. उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में पीसी- पीएनडीटी एक्ट का शत- प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए. लिंग चयन से संबंधित किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह रोक लगाने और इसमें संलिप्त संस्थानों या कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
सभी केंद्रों में लिंग परीक्षण की मनाही वाले चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया. प्रत्येक केंद्र की समय-समय पर निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए. उन्होंने कहा कि फॉर्म-एफ का अद्यतन रिकॉर्ड और उसकी ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य है. लिंगानुपात को संतुलित रखने और कन्या भ्रूण परीक्षण जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने के लिए एक्ट का सख्ती से पालन जरूरी है. इसके लिए नियमित जांच और जागरूकता कार्यक्रम चलाने पर विशेष जोर दिया गया.

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