चाईबासा/ Jayant Pramanik : पश्चिमी सिंहभूम जिले के बदंगांव थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता के तस्करी करने के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं. जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर थाना अंतर्गत केरा गांव निवासी गणेश चन्द्र साहु, कराईकेला थाना क्षेत्र के रांगरिंग गांव निवासी मानस प्रधान ने 30 फरवरी 2022 को पिकअप वाहन JH-05CW-1552 से अवैध मादक पदार्थ (डोडा एवं पोस्ता) लेकर चक्रधरपुर की तरफ से बदंगांव की तरफ जा रहे थे.
वाहन चेकिंग के दौरान संदेह होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा गाड़ी को रोक कर विधिवत तलाशी लिया गया तथा तलाशी के दौरान गाड़ी में बोरे में भरा हुआ अवैध मादक पदार्थ डोडा एवं पोस्ता बरामद हुआ. बाद में पुलिस ने खरीद बिक्री करने एवं वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में मामला दर्ज किया था.अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त गणेश चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था.
गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चन्द्र साहु एवं मानस प्रधान को दोषी पाते हुए 10-10 साल की सजा और एक-एक लाख रुपये जु्र्माना लगाया.