चाईबासा/ Jayant Pramanik जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (अंतिम सांस तक) और दस हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
विज्ञापन
विदित हो कि पश्चिम सिंहभूम जिले के मंझारी थाना में 29 मार्च 2020 को सोसोपी गांव निवासी सेलाय बिरुवा के खिलाफ नाबालिक लड़की से दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया था. आरोपी ने पीडिता को जलावन लकड़ी लाने के लिए जंगल में ले गया और फिर डरा धमका कर दुष्कर्म किया था. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपी सेलाय बिरूवा को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया है.
विज्ञापन