पटना: राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन समूह Crisis Management Group की बैठक में अहम निर्णय लिए गए है, जो मंगलवार से ही प्रभावी हो गई है. इसके तहत आवश्यक सेवाओ को छोड़ कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगी. कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की कक्षाएं एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे. कक्षा 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थित के साथ खुलेंगे. किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे. केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे. सिनेमा हॉल/ जिम/ पार्क/ क्लब/ स्टेडियम/ स्वीमिंग पूल अगले आदेश तक पूर्णतः बन्द रहेंगे. रेस्टोरेंट/ ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति होगी. सभी राजनीतिक/ सामुदायिक/ सांस्कृतिक सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति होगी. परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे.