औरंगाबाद (Dinanath Mouar) जिले के नबीनगर स्थित भारतीय रेल बिजली कंपनी लि. (बीआरबीसीएल) के पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई ऐश का परिवहन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों को ताक पर रखकर किया जा रहा है. नियमों को दरकिनार कर फ्लाई ऐश के धड़ल्ले से परिवहन से प्रदूषण फैल रहा है.
हद तो यह है कि पावर प्लांट से फ्लाई ऐश लोड कर गाड़ियां एनटीपीसी खैरा थाना की नाक के सामने से गुजरती है. ऐसे में पुलिस की मिलीभगत से भी इंकार नही किया जा सकता. इन सबके बावजूद यह सब पुलिस को नजर नही आना आश्चर्यजनक लगता है.
एक और महत्वपूर्ण बात यह कि फ्लाई ऐश का परिवहन कर रही गाड़ियों में 10 से 12 बकेट फ्लाई ऐश लोड कर दिया जाता है, जबकि परिवहन के लिए वजन का निर्धारण किया जाना चाहिए लेकिन बिना वजन किए भारी- भरकम वाहन ओवरलोड फ्लाई ऐश लेकर बेखौफ दौड़ते है. इसका अंजाम यह होता है कि फ्लाइ ऐश सड़क पर उड़ता है. यह अक्सर पी़छे आ रहे वाहन चालकों की आंख में पड़कर सड़क दुर्घटना का कारण बनता है. फ्लाई ऐश के कारण स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों का रहना तक दूभर हो जाता है. नियमानुसार फ्लाई ऐश का परिवहन हमेशा बंद गाड़ियों में करने का प्रावधान है परंतु संयंत्र द्वारा डाला गाड़ी या ओपन गाड़ियों को फ्लाई ऐश के परिवहन के लिए दे दिया जाता है. इस मामले में परिवहन विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. फ्लाई ऐश उड़ाकर प्रदूषण फैला रही ऐसी गाड़ियों पर परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नही की जाती है. यही वजह है कि खुली गाड़ियों से भी फ्लाई ऐश का परिवहन आसानी से होते देखा जा सकता है. नियमानुसार फ्लाई ऐश का परिवहन बंद गाड़ियों में किया जाना चाहिए.
Reporter for Industrial Area Adityapur