औरंगाबाद (Dinanath Mauar) : गोली मारकर हत्या करने के मामले में एडीजे 10 रत्नेश कुमार सिंह की अदालत ने शुक्रवार को मामले की सुनवायी करते हुये आरोपी संजय यादव को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट सजा के बिंदु पर 2 मार्च को सुनवायी करेगी.

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30 सितंबर 2018 को की गयी थी हत्या
घटना 30 सितंबर 2018 को घटी थी. रवींद्र पांडेय की गोली मारकर हत्या की गयी थी. मामले में आरोपी जम्होर अमिलौना के रहने वाले संजय यादव को बनाया गया था. एपीपी चन्द्रशेखर सिंह देव के अनुसार 1 अक्तूबर 2018 को मामला ब्रजकिशोर पांडे खराटी ओबरा ने दर्ज कराया था. मामला दर्ज होते ही पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
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