औरंगाबाद / Deenanath Mouar, व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में शुक्रवार को एडीजे सह स्पेशल उत्पाद अनन्य कोर्ट द्वितीय ने उत्पाद थाना कांड संख्या 202/22 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र अभियुक्त जितेन्द्र कुमार चिल्हकी बिगहा अम्बा को 1 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. अदालत में बिहार मद्य निषेध उत्पाद संसोधन अधिनियम के धारा 37 में दोषी करार देते हुए उसे यह सजा सुनाई है.
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स्पेशल पीपी कुमार योगेन्द्र नारायण सिंह ने कहा कि अभियुक्त को पहली बार शराब सेवन में 18 सितंबर 22 को पकड़ा गया था. दूसरी बार वह 24 सितंबर 22 को एकरा चेक पोस्ट पर बिना नम्बर के टेंपो से शराब सेवन किये हुए हरिहरगंज से आते हुए पकड़ा गया था. पुलिस ने तलाशी के दौरान उसे पकड़ा था. ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट से 100 एमएल शराब पीने का पुष्टि हुई थी. इसके आलोक में यह सजा सुनाई गई है.
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