औरंगाबाद (Dinanath Mauar) बुधवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने दाउदनगर थाना के कांड संख्या 108/16 पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त अरूण कुमार सिंह जो मखमूलपुर टोला, बड़का बिगहा दाउदनगर का रहनेवाला है, उसे माता- पिता के हत्या का दोषी करार दिया है.
इस बिंदु पर लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त 26/07/16 से जेल में बंद हैं. जघन्य अपराध के कारण न्यायालय द्वारा आज तक उसे जमानत नहीं दी गई हैं. उन्होंने यह भी बताया है कि अभियुक्त को सज़ा के बिन्दु पर 28/11/22 को सुनवाई की जाएगी. इस मामले की जानकारी देते हुये अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी सूचक अभियुक्त के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह है. जिन्होंने ने 30/06/16 को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा है कि मेरी माता कौशल्या देवी, पिता राधे श्याम सिंह से मेरा छोटा भाई अरूण कुमार सिंह पेंशन का पैसा मांग रहा था. पैसा उपलब्ध न होने के कारण पिता के साथ मारपीट कर रहा था. पिता को बचाने आयी मां पर भी उसने हमला कर दिया. जिससे दोनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे. हो रहे हल्ला- हंगामा को सुन गांव के कई लोग आ गए. ग्रामीणों को आते देख अभियुक्त मौके से भाग निकला था. घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल दाउदनगर में माता पिता का इलाज करा रहे हैं. अधिवक्ता ने बताया कि 18/10/16 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें कहा गया था कि इलाज के क्रम में अभियुक्त के माता- पिता की पीएमसीएच में मृत्यु हो गई है. आरोप पत्र अभियुक्त के खिलाफ भादंसं धारा 302 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तथा महत्वपूर्ण गवाहों के गवाही के आधार पर आज अभियुक्त को माता- पिता के हत्या का दोषी माना गया है. जिसकी सजा की सुनवाई 28/11/22 को सुनाई जाएगी.
Reporter for Industrial Area Adityapur