औरंगाबाद (दीनानाथ मौआर) व्यवहार न्यायालय के एडीजे सह स्पेशल पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ब्रजेश कुमार पाठक की अदालत ने गुरुवार को महिला थाना कांड संख्या 25/21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधीन बंदी अभियुक्त देवकुंड थाना के बनतारा निवासी फरीद खान को पोक्सो एक्ट और भादंसं की धारा 376 में दोषी करार दिया.
स्पेशल पीपी शिवलाल मेहता ने बताया कि अभियुक्त को पटना हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी. अभियुक्त को 21 नवंबर को सज़ा सुनाई जाएगी. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिक नाबालिग पीड़िता की मां ने दर्ज कराते हुए 22 जुलाई 2021 को प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्त कई माह से यौन शेषण कर रहा था और किसी को बताने पर हत्या करने का धमकी देता था. मजबूर होकर न्याय के लिए आगे बढ़ी और कोर्ट द्वारा सज़ा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि 21 नवंबर निश्चित की गई है.
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