औरंगबाद (Dinanath Mouar) शनिवार को व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के स्पेशल उत्पाद कोर्ट- 1 धनंजय कुमार सिंह ने रफीगंज थाना कांड संख्या 166/19 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एकमात्र कराधीन अभियुक्त मिस्टर मियां काजीचक रफीगंज को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम में सज़ा सुनाई है.
स्पेशल पीपी अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि शराब व्यापारी को 8583 लीटर शराब रखने और व्यापार करने के अपराध में सज़ा सुनाई गई है. मिस्टर मियां को दस साल सश्रम कारावास की सजा और पांच लाख जुर्माना लगाया गया है जुर्माना न भर सकें तो एक वर्ष अतिरिक्त कारावास होगी. उत्पाद विभाग के विधि परामर्शी शेखर कुमार ने बताया कि अभियुक्त को काजीचक रफीगंज में किराए के मकान से शराब का व्यापार करते हुए 10/07/19 को रफीगंज में पुअनि नरेंद्र कुमार ने गिरफ्तार किया था.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि वाद के निर्णय पर 24/02/23 को अभियुक्त फरार हो गया था. जिसे नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से जेल रोड से पकड़ कर न्यायालय लाया था. उसी समय न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया और दोषी करार देते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया.
Reporter for Industrial Area Adityapur