औरंगबाद (Dinanath Mouar) व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे सात सुनील कुमार सिंह ने सेशन ट्रायल संख्या 322/ 08 ,पोथु थाना कांड संख्या 07/ 08 के निर्णय पर सुनवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि एक मार्च 2023 मुकर्रर की गई है. सभी तीन अभियुक्त गोरे पासवान, बिगन पासवान और बुधन पासवान चनहट टोले ईश्वर बिगहा को भादंवि धारा 302/ 34 तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया गया है.
अपर लोक अभियोजक महेंद्र मिश्रा ने बताया कि प्राथमिकी सूचक सुरेंद्र यादव पाठक बिगहा पोथु ने प्राथमिकी 22/02/08 को दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि अज्ञात हमलावरों ने हमारे पिता केदार यादव और भतीजा धनंजय यादव की गोली मारकर सोनवर्षा घाट पर हत्या कर दी है. अनुसंधान, घटनास्थल के निरीक्षण, गवाहों के बयान, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा, जप्ति सूची के आधार पर तीनो अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत किया था.
अधिवक्ता ने बताया कि दोनों मृतक गया भैंस खरीद- बिक्री करते थे. घटना के दिन घर से 17500 रू लेकर गए थे. जो घटना के बाद नहीं मिली थी. पन्द्रह साल बाद आज निर्णय सुनाते ही तीनों अभियुक्तों को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया है.
34 साल पुराने हत्या वाद में हुई सज़ा
एक दूसरे मामले पर व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में एडिजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने एसटीआर 52/90, कुटुंबा थाना कांड संख्या 26/89 में सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त बृजा राम सुल्तानी हरिहरगंज पलामू को भादंवि धारा 302और 201 में सज़ा सुनाई है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि भादंवि धारा 302 में आजीवन कारावास और बीस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर छः माह अतिरिक्त कारावास होगी. वहीं धारा 201 में तीन साल की सजा और दस हजार जुर्माना, जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास होगी. सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी.
एपीपी बिगु प्रसाद ने बताया कि इस हत्या के मामले में कुल पांच अभियुक्त बने थे, जिसमें तीन की मृत्यु हो गई है, और एक अभियुक्त रामवेश राम हरिहरगंज पलामू को साक्ष्य के अभाव में 20/02/23 को दोषमुक्त किया गया था. आगे बताया कि सेमरा कुआं कुटुंबा में एक अज्ञात व्यक्ति के लाश बरामद की गई थी. थाना में चौकीदार ने सूचना दी थी. मृतक अकल यादव घुसरूआ हरिहरगंज के परिजनों को मृतक की तलाश थी. उन्हें एक लाश बरामदगी की सूचना मिली तो चेहरा और कपड़े से पहचान कर अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि पैसे के विवाद में अभियुक्तों ने अकल यादव की हत्या कर लाश छुपाने के उद्देश्य से कुआं में डाल दिया था. अभियुक्त बृजा राम को 20/02/23 को बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया गया था.