औरंगाबाद (दीनानाथ मौआर) जिला जज रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने सत्रवाद संख्या 143/21 उपहारा थाना कांड संख्या 61/20 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए दो काराधीन हत्यारोपी को भादंवि धारा 323/ 34, 302/34 में दोषी करार दिया है. लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि दोनों काराधीन हत्यारोपी दो वर्ष दो माह से जेल में बंद हैं.
सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 2फरवरी निर्धारित किया गया है. अभियुक्तों पर जयकरण की हत्या करने और मुन्नी शर्मा, वेंकटेश साव, सुरज साव को घायल करने का आरोप लगाया गया था. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी मृतक के पिता रामाधार साव मेहंदीपुर उपहारा ने 03/09/20 को दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया था कि मेरे पुत्र का मोबाइल गोबिंद राम ने छिपा दिया था. मांगने पर मेरे पुत्र से दो हजार की मांग की, मेरे पुत्र और गोविंद राम की बहस हुई, गोविंद राम ने अन्य अभियुक्तों के साथ रात में सूचक के घर लाठी डंडे बेंत से हमला कर दिया और सूचक के पुत्र के सिर पर वार कर लहुलुहान कर दिया. इलाज के क्रम में सूचक के पुत्र की मृत्यु हो गई थी.
सुनवाई के दौरान अभियुक्त गोविंद राम के किशोर पुष्टि होने पर वाद पृथक कर किशोर न्याय परिषद में उसकी सुनवाई हुई. घटना के समय से अन्य दो अभियुक्त रामजी प्रजापत और बंगाली प्रजापत निमंडा उपहारा अभी तक जेल में बंद हैं. अभियोजन की ओर से डॉ आलोक रंजन, नरेश कुमार, आईओ गिरेन्द्र कुमार, जख्मियों की गवाही हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट दाखिल किया गया था. बचाव पक्ष से लिखित या मौखिक गवाही प्रस्तुत नहीं किया गया था.
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