औरंगबाद (Dinanath Mouar) शुक्रवार को औरंगबाद व्यवहार न्यायालय ने तीन दशक पुराने मदनपुर थाना कांड संख्या -38/ 92 मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए सजा के बिंदु पर 24 फरवरी की तारीख मुकर्रर की है.
व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एडीजे दस रत्नेश्वर कुमार सिंह ने सुनवाई करते हुए एकमात्र जीवित अभियुक्त विनय सिंह को भादंवि की धारा 302 और 120 बी में दोषी पाते हुए बंधपत्र विखंडित कर जेल भेज दिया है. सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 24/02/23 निर्धारित किया गया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी नान्हु सिंह खिरियावा ने 21/03/92 को मदनपुर थाना में दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि भतीजा अजित कुमार उर्फ कल्लू 20/03/92 को शाम छः बजे खिरियावा स्थित घर से मदनपुर दुकान जाने के लिए निकला तो गांव के कुछ लोगों ने बताया कि अभियुक्तों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. सुबह पता चला कि मदनपुर खिरियावा रोड स्थित सहादत हुसैन के खेत में अजीत की लाश पड़ी है, घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि धारदार हथियार से अजित की गला रेत कर हत्या हुई है. तब सूचक ने 5 अभियुक्तों को नामजद बनाया जिसमेंबम्हदेव सिंह, प्रवेश सिंह, विनोद सिंह, लक्ष्मन बैढई और विनय सिंह खिरियावा मदनपुर, सभी पांचों अभियुक्तों पर आरोप गठन हुआ था.
सभी पांचों अभियुक्तों में से एकमात्र जीवित अभियुक्त विनय सिंह को आज मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जप्ति सूची, गवाही और अन्य दस्तावेज के आधार पर दोषी ठहराया गया है 24 फरवरी को सज़ा सुनाई जाएगी.
Reporter for Industrial Area Adityapur