आदित्यपुर/ Parmeshwar Gorai नगर निगम क्षेत्र में 395 करोड़ की पेयजल आपूर्ति योजना और 255 करोड़ की सीवरेज प्रणाली में देरी को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. सामाजिक संगठन जन कल्याण मोर्चा, आदित्यपुर के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश द्वारा दायर W.P (PIL) No. 3629/2023 पर 11 सितंबर 2025 को माननीय मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की.

कोर्ट के आदेशानुसार सरायकेला- खरसावां जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने जांच रिपोर्ट उच्च न्यायालय को समर्पित कर दी. कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच रिपोर्ट की प्रति सभी पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाए ताकि वे अपने आवेदन दाखिल कर सकें. इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर 2025 को होगी.
गौरतलब है कि 11 अगस्त 2025 को हुई पिछली सुनवाई में GAIL ने शपथ पत्र देकर बताया था कि 270 किलोमीटर गैस पाइपलाइन और रेस्टोरेशन कार्य पूरा हो चुका है तथा Adityapur Nagar Nigam एवं JIADA से NOC मिल चुका है. इसी तरह आदित्यपुर नगर निगम ने शपथ पत्र देकर बताया था कि सीवरेज सिस्टम की 102.849 किलोमीटर पाइपलाइन में से 100.98 किलोमीटर का रेस्टोरेशन पूरा कर लिया गया है. जलापूर्ति योजना के 414.2 किलोमीटर में पाइप डालकर रेस्टोरेशन कंप्लीट किया गया है. हालांकि नगर निगम ने यह भी कहा था कि रोड रेस्टोरेशन का काम अभी अधूरा है.
माननीय उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, जिसके पालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने रिपोर्ट जमा कर दी है. अब मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी.

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