आदित्यपुर: झारखंड हाईकोर्ट में दर्ज क्रिमिनल अपील (डी.बी.) संख्या 1260/2025 के तहत दोषी मनोज कुमार दास उर्फ मनोज दास द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. यह आवेदन अपील लंबित रहने के दौरान जमानत की मांग को लेकर दायर किया गया था.

हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति रोंगन मुखोपाध्याय और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव शामिल थे, ने मामले की सुनवाई की. अदालत को बताया गया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 364 एवं 201/34 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी गई है. इसके साथ ही धारा 302/34 के तहत उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
मामले के अनुसार, 09 दिसंबर 2018 को सूचक दुर्गा दास की बेटी की शादी के दौरान आरोपी मनोज दास और सह-अभियुक्त मनोज मंडल वहां मौजूद थे. इसी दौरान दोनों आरोपियों और सूचक के भाई कृष्णा दास के बीच विवाद हुआ था, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने शांत करा दिया था. हालांकि, उसी रात लगभग 11:00 बजे सूचक ने अपने भाई को दोनों आरोपियों के साथ एक लाल मारुति स्विफ्ट कार में जाते हुए देखा था. अगले दिन, 10 दिसंबर 2018 को सूचक के भाई का जला हुआ शव बरामद किया गया.
अभियुक्त के अधिवक्ता ने अदालत में दलील दी कि मनोज दास को केवल संदेह के आधार पर फंसाया गया है और उसका नाम ‘लास्ट सीन’ यानी आखिरी बार साथ देखे जाने के आधार पर जोड़ा गया है. उन्होंने पीडब्ल्यू-3 और पीडब्ल्यू-4 के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि पीडब्ल्यू-3, जो मारुति स्विफ्ट कार का मालिक है, ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने अपनी कार आरोपी को नहीं दी थी. यह भी तर्क दिया गया कि आरोपी पूरे ट्रायल के दौरान जमानत पर था.
वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध करते हुए पीडब्ल्यू-5 के बयान पर जोर दिया, जिसमें कहा गया है कि मृतक को जबरन कार में बैठाया गया था. अदालत ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि झगड़े के तुरंत बाद मृतक को आरोपियों के साथ आखिरी बार देखा गया और उसका शव भी उसी क्षेत्र के आसपास से बरामद हुआ.
इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी मनोज दास की जमानत याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि इस स्तर पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती. इसके साथ ही अंतरिम आवेदन संख्या 13865/2025 को खारिज कर दिया गया है.

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