आदित्यपुर/ Parmeshwar Gorai थाना क्षेत्र अंतर्गत दिन्दली में गुरुवार को जिला प्रशासन ने आवास बोर्ड की अतिक्रमित भूखंड को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए आवंटी प्रदीप कुमार महतो को दखल दिहानी की कार्रवाई की. यह कार्रवाई एसडीएम कोर्ट के आदेश पर की गई.

जानकारी अनुसार अनुमंडल पदाधिकारी, सरायकेला (गोपनीय शाखा) के ज्ञापांक-681/गो० दिनांक- 06.10.2025 के द्वारा उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची में दायर W.P.C. No.-2463/ 2025 गोमी उरांव बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य में गत वर्ष 29 अगस्त को पारित आदेश तथा सक्षम न्यायालय, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची निष्कासन वाद संख्या-12/2013 में पारित आदेश के आलोक में दिन्दली, आदित्यपुर स्थित भूखंड संख्या- आरसी-13 को अतिक्रमण मुक्त कराकर आवंटी प्रदीप कुमार महतो को दखल- कब्जा दिलाने को लेकर गुरुवार को समय दिया हुआ था.
इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण मानते हुए झारखंड राज्य आवास बोर्ड के पदाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को शांतिपूर्वक संपन्न करवाते हुए आवंटी प्रदीप कुमार महतो को दखल कब्जा दिलाया.
कार्रवाई के दौरान प्रतिनियुक्त वरीय दंडाधिकारी प्रवीण कुमार, दंडाधिकारी सुनील कुमार चौधरी, आदित्यपुर थाना प्रभारी विनोद तिर्की, आवास बोर्ड के इंजीनियर उत्पला सरदार, कनीय अभियंता संतोष सिंह मुंडा, पंकज कुमार रजक, बाबूलाल सोरेन, पंकज कुमार, देवदत्त नमाता, रामखेलावन, विनय कुमार, गणेश चंद्र दास, दीपक परिहार, अमित शर्मा, आर्यन कुमार, प्रधान लिपिक हरेंद्र भट्ट, तथा प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और जवान शामिल थे.
मामले को लेकर सरायकेला एसडीओ निवेदिता नियति ने कहा कि मामले में किसी प्रकार का कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं था. गुरुवार को विधिवत कार्रवाई कर आवंटी को दखल दिलाया गया.

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