भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं नियामक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गैर-डेयरी और ‘पौधों से बनने वाले पेय पदार्थ’ को अपने मंच से हटाने का निर्देश दिया है, जिन्हें ‘डेयरी’ उत्पाद के लेबल के साथ बेचा जा रहा है. नियामक ने कहा, ”चूंकि ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (एफबीओ) द्वारा काफी उत्पाद बेचे जाते हैं, ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया गया है, कि वे ऐसे उत्पादों को अपने मंच से हटाएं. ये वो उत्पाद होंगे जिन्हें डेयरी के नाम से बेचा जा रहा है. यह डेयरी उत्पाद से संबंधित नियामकीय प्रावधानों का उल्लंघन है”
FSSAI ने राज्यों को पौधों से बनने वाले पेय और खाद्य उत्पादों के लिए डेयरी लेबल के इस्तेमाल की जांच का भी निर्देश दिया है. FSSAI ने स्पष्ट किया है, कि भविष्य में भी इस तरह के उत्पाद की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी. जांच के आदेश: FSSAI ने राज्यों के खाद्य सुरक्षा विभागों को निर्देश दिया है, कि वे एफबीओ द्वारा बेचे जाने वाले ऐसे उत्पादों की जांच करें. नियामक ने कहा है, कि यदि एफबीओ द्वारा उत्पाद लेबल का उल्लंघन कर कोई सामान बेचा जा रहा है, तो उन्हें इसमें संशोधन के लिए 15 दिन का समय मिलेगा. FSSAI ने कहा, कि इन कदमों से खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम-2005 का उल्लंघन करने वाले एफबीओ के खिलाफ उचित प्रवर्तन कार्रवाई सुनिश्चित हो सकेगी.
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