सरायकेला: दुर्गा पूजा और विसर्जन को लेकर जिला प्रशासन ने अनुमंडल पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर नो एंट्री से सम्बंधित नोटिफिकेशन जारी किया है. यह आदेश 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर देर रात तक प्रभावी रहेगा.
इस आदेश के अनुसार 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सुबह 4:00 बजे से 11:00 बजे दिन तक सरायकेला से आदित्यपुर मार्ग पर, सरायकेला- चाईबासा मार्ग पर, सरायकेला- राजनगर मार्ग पर, सरायकेला- खरसावां मार्ग पर, कांड्रा थाना अंतर्गत गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास, आदित्यपुर टोल मोड़ के पास, खरकई नदी (मेरिन ड्राइव रोड) सहित संपूर्ण शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के मालवाहक छोटी बड़ी वाहनों एवं बसों का परिचालन दोनों तरफ से चालू रहेगा. दिन के 11:00 बजे से अगले दिन सुबह 4:00 बजे तक सभी प्रकार के मालवाहक छोटी बड़ी वाहनों (बसों को छोड़कर) परिचालन पूरी तरह वर्जित रहेगा. दिनांक 12 अक्टूबर एवं 13 अक्टूबर को सुबह 6:00 बजे से विसर्जन होने तक सभी प्रकार के मालवाहक छोटी बड़ी वाहनों (बसों को छोड़कर) परिचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा.
इसी तरह 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक दोपहर 2:00 बजे से देर रात 2:00 बजे तक चांडिल बाजार से नीमडीह थाना तक सभी प्रकार के भारी वाहनों (बसों को छोड़कर) परिचालन पूंर्णतः वर्जित रहेगा.
दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी किए हैं जो इस प्रकार हैं
1- दो पहिया वाहन पर सवार दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाऐंगे.
2- बाईकर्स दो पहिये वाहन पर जानलेवा खेलों का प्रदर्शन ना करें. 3- तेजी से वाहन ना चलायें एवं प्रेशर हार्न का प्रयोग ना करें.
4- चार पहिया वाहनों में काला शीशा का प्रयोग नहीं करेंगे.
5- वाहन चलाते वक्त मोबाईल फोन का उपयोग नहीं करेंगे.
6- नशे की हालत में वाहन कदापि ना चलायें अन्यथा ब्रेथ एनालाइजर से चेक कर जुर्माना वसूला जायेगा. साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हेतु कार्रवाई भी की जायेगी.
7- अपने वाहन को निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करेंगे. सड़क पर एवं सड़क के किनारे वाहन को खड़ा नहीं करेंगे अन्यथा दण्ड के भागी होंगे.
8- मेरिन ड्राइव पर भी भारी व्यवसायिक वाहनों का गमनागमन दिनांक 09.10.2024 से 13.10.2024 तक 11.00 बजे अपराहन से अगले दिन प्रातः 04.00 बजे तक पूर्णतः वर्जित रहेगा एवं किसी प्रकार का वाहन मेरिन ड्राइव पर उक्त अवधि में सड़क पर खड़ा नहीं होगा. दुर्गा पूजा के दौरान भारी वाहनों का सड़क के किनारे पार्क करना पूर्णतः वर्जित है.
9- किसी भी अनजाने वस्तु को स्वंय छुपाने एवं उठाने का प्रयास नहीं करेंगे. बल्कि इसकी सूचना तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम को 100 नम्बर पर दें. यातायात को संधारित करना एवं यातायात नियमों का अनुपालन करना हम सबका कर्तव्य है.