औरंगाबाद/ Dinanath Mouar जिला व्यवहार न्यायालय के एडिजे प्रथम पंकज मिश्रा ने शहर के चर्चित वाद महिला थाना कांड संख्या 34/21 के एक पृथक वाद में सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय पर काराधीन अभियुक्त अविनाश कुमार फुलवरिया मदनपुर को भादंवि धारा 342 में दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई है.

एपीपी रामनरेश प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी पीड़िता ने 17/10/21 को राहुल कुमार, पंकज कुमार, अविनाश कुमार पर संज्ञेय गैर जमानती अपराध की भादंवि धारा 363 और 376 डी में दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप था कि दोपहर में घर से बाहर घुमने निकली थी. तो मुख्य अभियुक्त ने बाइक से बैठा कर शाहपुर ठाकुरवाड़ी के नजदीक एक किराए के मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने के पश्चात ऑटो पर बैठाकर ले जाते वक्त देवमोड़ के समीप मुफ्फसिल थाना ने पकडा था.
अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि तमाम सबूतों एवं गवाहों की गवाही और पीड़िता के बयान सह अभियुक्त अविनाश कुमार पर भादंवि धारा 363 और 376 डी का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया और सह अभियुक्त को सिर्फ भादंवि धारा 342 में दोषी पाते हुए सज़ा सुनाई गई है. अधिवक्ता ने बताया कि मुख्य अभियुक्त का विचारण न्यायालय में अभी लम्बित है.

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