जमशेदपुर (Rajan)
आजादनगर थाना क्षेत्र में रंगदारी के लिये गोली मारने के मामले में एडीजे-4 राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने शनिवार को जावेद उर्फ अब्दुल रज्जाक को दोषी करार दिया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 5 सितंबर को सुनवायी होगी. मामले का एक अन्य आरोपी छोटा बच्चा को पहले ही कोर्ट की ओर से सजा मिल चुकी है.
मामले में जावेद फरार चल रहा था. घटना 24 मार्च 2014 की है. घटना के संबंध में आजादनगर थाना क्षेत्र के जाकीरनगर रोड नंबर 8 के रहने वाले मो. असलम के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था. असलम ने कहा था कि घटना के दिन उनका 15 वर्षीय बेटा जावेद हुसैन आधी रात को घर के बरामदे में पढ़ रहा था. गोली की आवाज सुनकर असलम दौड़े. इस बीच उन्होंने देखा कि छोटा बच्चा और जावेद उर्फ अब्दुल रज्जाक गोली मारकर बाइक पर सवार होकर भाग रहा है. बेटा जावेद हुसैन जमीन पर तड़प रहा था और शरीर से खून निकल रहा था. घटना के बाद जावेद को इलाज के लिये टीएमएच में भर्ती कराया गया था.
सोनारी में बच्ची से दुष्कर्म में राहुल को 10 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना भी, 26 माह में ही आया अदालत का फैसला
सोनारी थाना क्षेत्र के खुंटाडीह में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे-5 सह स्पेशल जज पोस्को एक्ट एसके उपाध्याय की अदालत ने सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवायी करते हुये अभिषेक उर्फ राहुल उर्फ भांडू को 10 की सजा सुनायी है. इसके साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है. कोर्ट ने राहुल को पोस्को एक्ट और मारपीट करने के मामले में दोषी करार दिया था.
घटना सोनारी खूंटाडीह में 18 जून 2020 को घटी थी.
घटना के दिन बच्ची अपने घर के सामने ही खेल रही थी. तभी आरोपी ने उसे धक्का देकर अपने घर के भीतर ढकेल दिया था. इसके बाद उसने कमरे को भीतर से बंद कर उसके साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहन पहुंच गयी थी. इसके बाद दरवाजा खट-खटाने पर उसने दरवाजा खोला था. इसके बाद बच्ची ने घर जाकर घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी. इसके बाद मामला सोनारी थाने में दर्ज हुआ था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.