खरसावां: शनिवार को सरायकेला- खरसावां जिला के कुचाई प्रखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित छात्राओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं सूचना का अधिकार अधिनियम सहित अन्य जानकारी दी गई.
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी मुकेश कुमार साहू ने कहा कि सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है. सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को, अपने कार्य को और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है. वहीं उन्होने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारत सरकार द्वारा पारित एक उपभोक्ता संरक्षण कानून है. जिसे देश के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एवं उनके साथ होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने 2019 पारित किया था. इसके अलावे श्री साहू ने कहा कि बालिकाएं आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर आज समाज के हर क्षेत्र मे अग्रणी भूमिका निभा रही है. छात्राओ को उनके अधिकारो एवं कर्तव्यो से भी अवगत कराया. अशिक्षा ही सभी कुरीतियो की जड़ है, लोग शिक्षित होंगे तो लोगो का मानसिक विकास होगा. उन्होने ने बाल श्रम, बाल विवाह के विषय मे जानकारी देते हुए बताया, कि दोनो ही कानूनन अपराध है. विद्यालय के छात्राओं को डायन प्रथा उन्मूलन एवं महिलाओं के अधिकार एवं कानूनी प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गयी. इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी मुकेश कुमार साहू, विद्यालय की सहायक शिक्षिका नीलम हासदा मुख्य रूप से उपस्थित थे.