राजनगर (Pitambar Soy) प्रखंड कार्यालय में बुधवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी डांगुर कोड़ा ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों के साथ बैठक की. बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23 में हुए संशोधन के संबंध में बीडीओ ने जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों को जानकारी दी. बीडीओ ने बताया कि संशोधन में कुछ नियमों में बदलाव हुए हैं. जिसमें अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा.
जिसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है. मतदाता सूची में मौजूद मतदाताओं को ऑथेंटिकेट करना तथा वैसे मतदाताओं को पहचान करना, जिनकी वोटर आईडी उसी विधानसभा में या एक से अधिक विधानसभा में दर्ज हो. अब साल में चार बार नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए फार्म भरा जाएगा. जिसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल 1 अगस्त और 1 अक्टूबर को नया वोटर आईडी के लिए फार्म 6 भरे जाएंगे. आधार कलेक्शन और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीएलओ घर-घर जाएंगे. बीडीओ ने बताया कि मतदाता स्वयं भी अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ सकेंगे. इसके लिए वोटर हेल्पलाइन एप, एनबीएसपी एफ तथा बीएलओ गरुड़ एफ के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ सकेंगे. ये सभी एफ प्ले स्टोर में उपलब्ध हैं. बैठक में झामुमो विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू, डोबरो देवगम, करमु पान, कांग्रेस से सांसद प्रतिनिधि विशु हेम्ब्रम, मनोज महतो, पप्पू राय, आजसू से अनुमंडलाध्यक्ष दिलीप महतो, प्रखंड अध्यक्ष सलखन टुडू, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष नारायण महतो एवं उपस्थित थे.