पटना: सहारा- सेबी विवाद के कारण लाखों निवेशकों का पैसा नहीं लौटने के आरोपी सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय ने एक बार फिर पटना हाई कोर्ट को गच्चा दिया है. कोर्ट ने आदेश दिया था कि सुब्रत राय शुक्रवार को सुबह 10.30 बजे सशरीर कोर्ट में पेश हों लेकिन वे पेशी के लिए नहीं पहुंचे. राय के इस रवैये से नाराज कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. पटना हाईकोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तरप्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
दरअसल, सुब्रत राय को गुरुवार को ही पटना हाई कोर्ट में पेश होना था. लेकिन वे नहीं आए. इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई. कोर्ट ने सख्त लहजे में वकील से कहा कि कौन हैं ये सुब्रत राय जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं ? इन्हें कोर्ट आना होगा, ये देखना होगा कि लोग यहां कैसे परेशान हैं ? कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को 10.30 बजे सशरीर पेश होने कहा था लेकिन एक बार से राय उपस्थित नहीं हुए.
सुब्रत राय की ओर से अपनी बीमारी का हवाला दिया गया है. उनकी ओर से कहा गया कि उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें वर्चुअल तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए. राय की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है. इसी साल जनवरी में ऑपरेशन कराया था. इस कारण फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए. हालांकि कोर्ट ने इस दलील को ख़ारिज करते हुए सुब्रत राय को सशरीर पेश होने कहा था. बावजूद इसके सुब्रत राय पेश नही हुए. इसके पूर्व निवेशकों पैसा नहीं लौटाने के मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया. शुक्रवार को जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते. रॉय पर देश के अलग- अलग कोर्टों में मामला चल रहा है. वे पहले भी जेल जा चुके हैं. फ़िलहाल जमानत पर बाहर हैं लेकिन इस बार पटना हाई कोर्ट ने उन्हें सशरीर उपस्थित होने कहा. हालांकि लगातार दूसरे दिन सुब्रत राय कोर्ट में नहीं आए.