चाईबासा/ Jayant Pramanik पश्चिमी सिंहभूम जिला के चाईबासा स्थित एसपीजी मिशन बालक उच्च विद्यालय की जमीन पर आवासीय फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग झारखंड रांची के पत्र के आलोक में अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार यह जमीन सरकार ने एसपीजी मिशन को शिक्षण संस्थान और विद्यालय के उद्देश्य से बंदोबस्त में दी थी.


जांच में स्पष्ट हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा पुराने विद्यालय भवन को तोड़कर आवासीय फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है, जो ट्रांसफर डीड की शर्तों का उल्लंघन है. ट्रांसफर डीड में स्पष्ट है कि शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सरकार बिना किसी नोटिस के जमीन का पजेशन वापस ले सकती है. इस मामले में अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को निर्देश दिया गया है कि एसपीजी मिशन की उक्त जमीन की बंदोबस्ती को रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई कर भूमि का पोजिशन सरकार के पक्ष में लिया जाए. साथ ही, बंदोबस्ती की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण कार्य कराने में संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. प्रशासक, नगर परिषद चाईबासा को भी निर्देश दिया गया है कि जमीन पर आवासीय फ्लैट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण हेतु पारित नक्शा को रद्द किया जाए तथा म्युनिसिपल एक्ट और बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अवैध निर्माण पर रोक लगाई जाए.

