जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
रेलवे से गैर मान्यता प्राप्त पानी बेचने के लिए टाटानगर स्टेशन के तीन स्टॉल संचालकों पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है. चक्रधरपुर मंडल मुख्यालय से एक अगस्त को यह आदेश जारी हुआ है. टाटानगर के वाणिज्य कर्मचारियों को आदेश दिया गया है कि प्लेटफार्म स्थित सोपान के दो और सुधा के एक स्टॉल से 20- 20 हजार रुपये जुर्माना वसूलना है.
जानकारी के अनुसार 2 मई को दक्षिण पूर्व जोन की विजिलेंस टीम ने टाटानगर स्टेशन पर औचक जांच अभियान चलाया था. इससे प्लेटफार्म नंबर चार पांच स्थित सुधा और सोपान के स्टॉल से विजिलेंस टीम को एक्वाबिन ब्रांड की दर्जनों बोतलबंद पानी मिला था, जो रेलवे में अधिकृत नहीं है। इससे विजिलेंस टीम ने गार्डेनरीच में टाटानगर स्टेशन पर गैर मान्यता प्राप्त ब्रांड की बोतल बंद पानी बिक्री की रिपोर्ट भेजी थी. इसके आधार पर वाणिज्य विभाग ने तीनों स्टॉल से जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है. इससे स्टेशन के अन्य स्टॉल संचालकों में हड़कंप मचा है. जानकारी के अनुसार जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर स्टॉल संचालन का लाइसेंस रद्द हो सकता है.