जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
टाटा स्टील में गैस रिसाव से दो मजदूरों की हुई मौत मामले में सोमवार को जमशेदपुर के सीजेएम की अदालत ने टाटा स्टील के पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर सह कस्टोडियन डॉ टी मुखर्जी समेत तीन लोगों को दो-दो वर्ष कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
हालांकि बाद में अदालत ने दोनों के बेल बाउंड को मंजूर कर लिया गया. डॉ मुखर्जी के साथ अदालत ने डी सेनगुप्ता और संवेदक वीसीसी राजू को सजा सुनायी है. विदित हो कि कंपनी में वर्ष 1998 में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी थी. मृतकों के नाम शेखर सिंह व संजीव प्रमाणिक थे. वर्ष 2002 में घटना के संबंध में फैक्ट्री एक्ट 92 के तहत मामला दर्ज हुआ था.
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