सोनुआ/Jayant Pramanik पश्चिम सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड के असंतलिया पंचायत, गांव गुलासाई व एदलबेड़ा में संचालित मनरेगा योजना स्थल का निरीक्षण किया गया. साथ ही हातु मुंडा सुला गुंडुवा एवं अन्य मनरेगा मजदूर से मुलाकात की गई. जिसमें मनरेगा से सम्बन्धित गड़बड़ियां पाई गई है.
1. गुलासाई गांव के संजय गुंडूवा के जमीन मे 100×100×10 फीट का तालाब निर्माण में मास्टर रोल संख्या 798 एवं 946 सिरिजित किया गया है. जिसमे निरीक्षण की तिथि का कोई कार्य नहीं किया गया है लेकीन मेट द्वारा फर्जी तरीके से उनका (एनएमएमएस) एप के जरिए अपलोड किया जा रहा है. अर्त्थात हजरी दर्ज की जा रही है . यह कृत्य गुलासाई गांव के जोहान गुंडूवा पिता गिरेंद्र गुंडुवा के द्वारा किया जा रहा है.
2. बिंदु 1 में वर्णित योजना के मास्टर रोल में जिन 9 मजदूरों का नाम अंकित है उसमें से किसी भी मजदूर के हाथ रोजगार कार्ड नहीं है. यह उस पंचायत के रोजगार सेवक एवं समग्र रूप से प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के अपने दायित्व के निर्वहन नहीं करने का परिमाण है.
3. गांव एडलबेडा बुधराम हेंब्रोम, लक्ष्मी माझी सहित 5 अन्य मजदूर ने बताया कि वे 25 अप्रैल से गांव के बुधराम माझी के जमीन पर 1 एसीईआर मिक्स फ्रूट भगवानी निर्माण में गोलासाई गांव के जोहन गुंडुवा के मौखिक आदेश पर कार्य कर रहे हैं. जबकि इस अवधि में इस योजना का मास्टर रोल किर्यांवाहाना एजंसी द्वारा सृजित किया नही गया है. इस योजना का 11 से 24 अप्रैल का मास्टर रोल 361 एवं 699 सृजित किय गए थे. किन्तु इस अवधि में किसी भी मजदूर ने उक्त योजना में कार्य नहीं किया है.
4. लक्ष्मी उर्फ सानो माझी (जॉब कार्ड संख्या 2090) के नाम से काम का मांग मनरेगा वेसाइड के अनुसार 22 से 28 अप्रैल 2023 तक हंडीमारा गांव के हरीश गगराई के जमीन पर गोट सेड निर्माण मे कार्य मांग तथा कार्य आवंटन दर्ज है. इस संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है.
अर्थात ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदार से मिलकर लक्ष्मी सहित अन्य मजदूर के नाम से फर्जी कार्य मांग पंजीकृत की गई है.
सोनुआ प्रखंड के अंतर्गत बालजोड़ी, बारी, देंवाबीर, गोबिंदपुर, सोनापोस जैसे पंचायतो में इस विर्तीय वर्ष में एक भी मनरेगा मेट की नियुक्ति पंचायतों के द्वारा नहीं की गई है. यह इस बात का साफ संकेत है कि उन सभी पंचायतों में मनरेगा योजनाएं ठेकेदार के माध्यम से संचालित की जा रही है. जो अनुसूची “के धारा 21 का उलंघन है. बताया कि यह आवेदन महत्मा गांधी नरेगा कानून 2005 अनुसूची की धारा 29के अंतर्गत समर्पित कर रहे हैं. आपसे निवेदन की जाती है कि धारा 29 क से छ तक उल्लेखित कानूनी प्रवधानी के आधार पर यथोजित कारवाई सुनिचित करेंगे. इसके साथ ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा योजना स्थल का भौतिक जांच कर दोषी अधिकारियों एवं कर्मी पर कानून सम्वत पैरासोनिक कारवाई सुनिश्चित की जायेगी.
Reporter for Industrial Area Adityapur