जमशेदपुर (Charanjeet Singh)
सीतारामडेरा स्थित शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के चुनावी मामले को लेकर अनुमण्डल पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके न्यायालय में केस संख्या 325/2022 धारा 107 और सीतारामडेरा थाना में 28 जुलाई को अप्राथमिकी संख्या 24/22 दर्ज हुई थी. अनुमण्डल पदाधिकारी के न्यायालय में बुधवार को दोनों पक्ष की पेशी थी किन्तु द्वितीय पक्ष के सुरजीत सिंह, जो सीतारामडेरा गुरुद्वारा के पूर्व महासचिव थे. उनके गैर हाजिर होने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है.
प्रथम पक्ष के अधिवक्ता एसएस दुबे ने उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष के सदस्यों की ओर से अवैध कार्य के कारण शांति भंग होने की आशंका है. द्वितीय पक्ष के अनुसार मतदाता सूची फाड़े जाने की घटना स्थान एवं समय पुलिस रिपोर्ट में दर्ज किया गया है. उस समय एवं स्थान पर उक्त सदस्य वहां मौजूद नहीं थे. प्रथम पक्ष के अधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि द्वितीय पक्ष पूर्व पदाधिकारी हैं एवं वह निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं चाहते हैं.
उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि गुरुद्वारा परिसर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है किंतु पुलिस द्वारा इसकी फुटेज जब्त नहीं किया गया है. उन्होंने यह अनुरोध भी किया है कि न्यायालय थाना को यह आदेश दे कि वह फुटेज जब्त कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करें, जिससे सारी बात साफ हो सके. अधिवक्ता ने द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष की सम्पति एवं जीवन की खतरे की आशंका भी जताई है.