सरायकेला/ Pramod Singh नगर निकाय आम निर्वाचन 2026 के तहत चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद नगर अध्यक्ष और वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशियों के लिए व्यय संबंधी बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में पर्यवेक्षक विनय कुमार ने प्रत्याशियों को चुनाव खर्च से जुड़े प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी.


इस अवसर पर निर्वाचन पदाधिकारी सह निदेशक अजय कुमार तिर्की और निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी यशमिता सिंह उपस्थित रहीं. प्रशिक्षण के दौरान प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों को अधिकतम व्यय सीमा, लेखा- जोखा रखने की प्रक्रिया और निर्धारित प्रपत्रों की जानकारी दी गई.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय सीमा के अनुसार नगर अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपये तथा वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी 1 लाख रुपये तक चुनाव खर्च कर सकेंगे. बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी प्रत्याशी चुनावी खर्च के लिए अलग बैंक खाता खोलेंगे और उसी खाते से सभी लेन- देन करेंगे. प्रत्येक खर्च का प्रमाण सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर व्यय विवरणी जमा करनी होगी.
अधिकारियों ने आदर्श आचार संहिता के पालन, पारदर्शिता बनाए रखने और नियमों के उल्लंघन से बचने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. चुनाव व्यय की निगरानी के लिए व्यय प्रेक्षकों की नियुक्ति की गई है. संबंधित कोषांगों के अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया है.
प्रशिक्षण में स्पष्ट किया गया कि किसी भी संस्था या व्यक्ति से प्राप्त डोनेशन को अधिकृत खाते में दर्ज करना अनिवार्य होगा और इसकी सूचना व्यय शाखा को देनी होगी. अधिकारियों ने बताया कि 23 फरवरी 2026 को प्रस्तावित मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है.
