Saraikela: सरायकेला जिले के गम्हरिया- 1 के अधीन उत्क्रमित मध्य विद्यालय रायबसा की सहायक शिक्षिका राधी पूर्ति से द्वितीय सेवा पुस्तिका के नाम पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के सहायक गणेश गोप द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के नाम पर रिश्वत मांगे जाने के मामले में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कोल्हान प्रमंडल ने विगत 10 मई 2021 के पत्रांक संख्या 373 और 19 मई 2021 के पत्रांक संख्या 375 के स्पष्टीकरण के आलोक में सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3 के तहत दोषी पाते हुए सहायक गणेश गोप के 2 साल के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है.
साथ ही संचयात्मक प्रभाव से अवरुद्ध कर दिया गया है. साथ ही चेतावनी दिया गया है, कि अगर दुबारा इसकी पुनरावृत्ति सहायक द्वारा की जाती है तो, झारखंड सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि इस मामले में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी निर्दोष पाए गए हैं. उन्होंने भी अपने स्पष्टीकरण में अपने आदेशपाल द्वारा किए गए कृत्य को सही एवं निजी बताते हुए रिपोर्ट क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक को सौंपी थी. गौरतब है, कि शिक्षिका राधी पूर्ति द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी पर वित्तीय सेवा पुस्तिका के नाम पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं सहायक के माध्यम से घूस मांगने का आरोप लगाते हुए आदित्यपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था. साथ ही जिले के अन्य वरीय पदाधिकारियों के पास इंसाफ की गुहार लगाई थी. हालांकि इस मामले में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को क्लीन चिट दे दिया गया है. ऐसे में शिक्षिका राधी पूर्ति का अगला कदम क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी.
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