सरायकेला : सरायकेला खरसावां जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी ने बीएसएनएल मोड़ से काशी साहु महाविद्यालय के 100 मीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है. इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है. यह आदेश शनिवार शाम चार बजे से सोमवार शाम चार बजे तक लागू रहेगा. इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्ति पूरे अनुमण्डल क्षेत्र के मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में जमा होने पर रोक रहेगी. हालांकि मतदान कार्य में लगे पदाधिकारी के लिए .यह लागू नहीं रहेगा.
इसके अलावा मतदान प्रारम्भ होने के 48 घंटे पूर्व सभी प्रकार के चुनावी संबंधी प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान कार्य के शांतिपूर्ण समाप्ति तक क्षेत्र में ड्राई डे रहेगा. वहीं इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा. मतदान के 48 घंटा पूर्व से मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर, पम्पलेट इत्यादि लगा नहीं रहेगा.
मतदान स्थल पर मीडियाकर्मी द्वारा प्रवेश कर विडियो या फोटोग्राफी पर रोक रहेगी. वहीं किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर रोड पर निकलना या चलना वर्जित है.