सरायकेला- खरसावां जिला के सरायकेला अनुमंडल क्षेत्र में आज से 30 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर भीड़- भाड़ तेज आवाज में डीजे बजाने पर रोक लगा दी गई है. झुंड में टोलियां बनाकर होली मनाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. सरायकेला एसडीओ कार्यालय की ओर से यह निर्देश जारी की गई है. सरकार के आदेश का हवाला देते हुए इसे सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया गया है. वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरे लहर के फैलाव को देखते हुए होली, शब- ए- बारात और रामनवमी पर इसे सख्ती से लागू करने की बात कही गई है. एसडीओ की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का स्थानीय थाना एवं दंडाधिकारी अनुपालन कराएंगे किसी भी शरारती और असामाजिक तत्वों की जानकारी तत्काल संबंधित थाना प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं एसडीओ कार्यालय को कराए जाने की बात कही गई है. सोशल मीडिया पर विशेष निगाह रखते हुए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश जारी किया गया है. सभी थानों को विशेष अधिकार दिए गए हैं जिससे विधि व्यवस्था नियंत्रित की जा सके.
Sunday, January 19
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