गम्हरिया: प्रखंड के मौजा गोपीनाथपुर के खाता संख्या 18 एवं 19, प्लॉट संख्या 318, 322, 323, 324, 321/ 349 कुल रकबा 1.94 एकड़ विवादित जमीन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के तहत उक्त विवादित स्थल पर दोनों पक्षों के विवाद को देखते हुए एसडीओ ने दोनों पक्ष पर उक्त स्थल तक जाने के लिए दो माह का प्रतिबंध लगा दिया है.

वहीं दोनों पक्ष को 24 जून को स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर कारण बताने का निर्देश दिया गया है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध निषेधाज्ञा स्थाई किया जाए. बता दें कि उक्त भूखंड को लेकर आनंदपुर निवासी हरिराम सरदार एवं सोनारी निवासी गोविंद अग्रवाल के बीच विवाद चल रहा था. इसको लेकर अंचल अधिकारी गम्हरिया एवं कांड्रा थाना प्रभारी ने जांच कर प्रतिवेदन किया था कि उभय पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर शांति भंग होने की संभावना है. यह कार्रवाई उसी आलोक में की गई है.

