सरायकेला Pramod Singh साल 2014 के धोखाधड़ी के एक मामले में सुनवाई करते हुए एसडीजेएम आशीष अग्रवाल की अदालत ने आरोपी बैंक कर्मी गौतम रॉय को तीन वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है.

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गौतम रॉय के खिलाफ आदित्यपुर के भुक्तभोगी संदीप अग्रवाल ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए एसडीजेएम ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट में दायर शिकायतवाद में कहा गया है कि बैंक द्वारा बकाया दिखा कर फ्लैट की निलामी बैगर किसी सूचना के कर दिया गया जो बैंक द्वारा धोखाधडी है. मामले पर न्यायलय ने सुनवाई करते हुए शिकायत सही पाया और आरोपी गौतम रॉय को सजा सुनाई.

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