सरायकेला: सरायकेला- खरसावां पथ के सातवें किलोमीटर पर संजय नदी पर बना लगभग 120 मीटर लंबा आरसीसी. पुल 12 वर्ष पूर्व बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब तक इसका एप्रोच रोड नहीं बनने के कारण यह पुल बेकार पड़ा है. इसके चलते खरसावां, कुचाई, दलभंगा सहित आसपास के सुदूरवर्ती गांवों से जिला मुख्यालय, अस्पताल और कोर्ट आने- जाने वाले हजारों लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है.

वर्तमान में लोग नीचे के संकीर्ण कच्चे रास्ते से नदी पार करते हैं, जिसमें सुरक्षा के लिए कोई गार्ड वॉल भी नहीं है. बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह मार्ग पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही ठप पड़ जाती है.
इसी समस्या को देखते हुए झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश ने इस मुद्दे को लेकर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में जनहित याचिका संख्या W.P. (PIL) No. 4292/2024 दायर की है. याचिका में पुल के अधूरे एप्रोच रोड का निर्माण अविलंब पूरा कराने की मांग की गई है.
इस पर 7 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई की. न्यायालय ने कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सरायकेला अशोक कुमार रजक को निर्देश दिया है कि वे 15 दिसंबर 2025 तक पुल का कार्य पूर्ण कर सुनिश्चित करें और 19 दिसंबर 2025 को कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करें.
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए. आवश्यकता पड़ने पर निर्माण की जांच का आदेश भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है.
गौरतलब है कि पुल के पहुंच पथ के निर्माण हेतु विभाग और संवेदक के बीच 12 मार्च 2025 को अनुबंध हुआ था और इसे 11 अगस्त 2025 तक पूरा करने की समयसीमा तय की गई थी. इस आशय की जानकारी कार्यपालक अभियंता ने अपने शपथ पत्र के माध्यम से 6 मई 2025 को कोर्ट को दी थी. इसके बावजूद कार्य अभी तक अधूरा है.


इस जनहित याचिका की पैरवी झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (JLAADO) की ओर से अधिवक्ता मनोज कुमार चौबे द्वारा की जा रही है.

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