आदित्यपुर/ Parmeshwar Gorai शनिवार को आरआईटी थाना पुलिस ने बंतानगर में मुकेश प्रजापति उर्फ राजा के स्टेशनरी दुकान पर छापेमारी कर देश में प्रतिबंधित ई-सिगरेट और अन्य नशीले उत्पादों की बड़ी खेप बरामद की. दिनभर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज नहीं किया था मगर इंडिया न्यूज़ वायरल में खबर प्रकाशित होने के बाद पुलिस हरकत में आई और देर रात ई-सिगरेट अधिनियम की धारा 4/7 के तहत FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी. संभवतः यह जिले में दर्ज होने वाला इस तरह का पहला मामला है.

ई-सिगरेट अधिनियम की धारा 4 के अनुसार ई-सिगरेट का उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पूरी तरह प्रतिबंधित है. वहीं धारा 7 के तहत केवल भंडारण करने पर भी पहली बार पकड़े जाने पर ₹50,000 तक का जुर्माना या 6 महीने की कैद या दोनों तथा दोबारा पकड़े जाने पर ₹1 लाख तक का जुर्माना या 1 साल की कैद या दोनों की सजा का प्रावधान है.

सूत्र बताते हैं कि बंतानगर से ई-सिगरेट की सप्लाई पूरे जमशेदपुर में की जा रही थी और इसके खरीदार मुख्य रूप से युवा वर्ग तथा हाई सोसाइटी के स्कूली बच्चे थे. बताया जा रहा है कि मुकेश प्रजापति उर्फ राजा पहले गांजा तस्करी में भी संलिप्त था और नशे के अवैध कारोबार से अकूत संपत्ति अर्जित कर चुका है.

पुलिस ने मामले की जांच का जिम्मा एसडीपीओ को सौंपा है. अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में तस्कर की गिरफ्तारी करती है या कार्रवाई खानापूर्ति बनकर रह जाती है. वैसे यदि पुलिस चाहे तो आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है. क्योंकि मामला प्रतिबंधित नशीले पदार्थ की तस्करी से जुड़ा है. सवाल यह उठता है कि प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट और उसमें प्रयुक्त निकोटिन की सप्लाई कहां से हो रही थी.
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