राजनगर: जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को प्रखंड क्षेत्र के बीजाडीह पंचायत अंतर्गत खैरबनी गांव में कानूनी जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया. शिविर की अध्यक्षता ग्राम प्रधान प्रधान पुरती ने की. जिसमें मुख्य आतिथी डीएलएसए के सचिव क्रांति प्रसाद उपस्थित थे. न्यायाधीश क्रांति प्रसाद ने ग्रामीणों काे डीएलएसए की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की आय एक लाख रुपये से कम है, डालसा द्वारा कोर्ट में उसकी किसी भी प्रकार का मुकदमा मुफ्त में लड़ी जाती है. व्यक्ति को न कोर्ट फीस लगता है और न ही उसे वकील को फीस देनी पड़ती है. इसके अलावे डालसा लोगों को संविधान द्वारा दिए गए उनके हक और अधिकार के बारे में जागरूक करने का काम करते हैं. शिविर में डीएलएसए सचिव ने कहा कि किसी भी विभाग से किसी भी तरह की समस्या हो चाहे वह पेंशन, राशन कार्ड या अन्य किसी भी तरह की समस्या आप डीएलएसए से संपर्क करें. तुरंत इसका निराकरण होगा. शिविर में डीएलएफ के सचिव ने ट्रैफिक अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ठनका एवं सांप काटने तथा सड़क दुर्घटना में मृत्य होने पर मिलने वाला का मुआवजा के बारे में बताया. साथ ही लोगों को सड़क दुर्घटना में किसी की मौत होने पर सड़क जाम ना करने की अपील की. इस दौरान प्रखण्ड पीएलवी भक्तु मार्डी, जितेन्द्र महताे, बबिता महताे, राेहित महताे, चंदन राणा, सराेज तांती एवं ग्रामीण शुरू तापे, आनिता तापे, मानिषा तापे, राज सरदार, विषणु सरदार, लक्षमी हेमब्रम, साेनामुनी मेलगान्डी, कृपा सरदार, रादाय तापे आदि उपस्थित थे.

