सरायकेला: सरायकेला- खरसावां जिले के कुचाई थाना पुलिस ने बीते 13 सितंबर को दलभंगा ओपी अंतर्गत बिजार गांव में हुए दंपत्ति हत्याकांड का खुलासा करते हुए कुल दस आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों में मोहर सिंह मुंडा, चेतन मुंडा उर्फ़ गादी, दुर्गा मुंडा, बुधराम मुंडा उर्फ़ मुखिया उर्फ़ दुरपा, कीनूराम मुंडा, चंबुराम मुंडा उर्फ चामुराई मुंडा, अमित मुंडू, राम मुंडू उर्फ सुखराम उर्फ लोके, सनिका मुंडू और बिरसा मुंडा शामिल है. पुलिस ने उनके पास से एक 7.65 एमएम का पिस्टल, दो देसी कट्टा, तीन गोली, एक स्कूटी और तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि डायन बिसाही के आरोप में सोमा सिंह मुंडा एवं उसकी पत्नी सिजाड़ी देवी की निर्मम हत्या की गई थी. उन्होंने बताया कि कांड के अनुसंधान के क्रम में प्राप्त सूचना के आधार पर बिजार गांव के मोहर सिंह मुंडा एवं चैतन मुंडा को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. जहां दोनों ने इस घटना में शामिल होने की बात कही. उन्होंने बताया कि दोनों ने पूछताछ के क्रम में बताया कि सिजाड़ी देवी को डायन विद्या के कारण मारा गया. उसके बाद दोनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया. आगे दोनों ने बताया कि इस काम के लिए चैतन मुंडा ने अपने बेटे दुर्गा मुंडा से संपर्क किया. दुर्गा मुंडा ने चंबुराम मुंडा से इस काम के लिए संपर्क किया. जिसके बाद चंबुराम मुंडा ने अपने चार अन्य साथियों सहदेव मुंडा उर्फ रंगा, राम मुंडू उर्फ सुखराम, सानिका मुंडू और अमित मुंडू के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की योजना बनाई. बीते रविवार को चंबुराम मुंडा, मुखिया उर्फ बुधराम उर्फ दुरपा, कीनुराम एवं उसके चार दोस्त सहदेव मुंडा उर्फ रांगा, राम मुंडू उर्फ़ सुखराम, सानिका मुंडू एवं अमित मुंडू बीजार गांव पहुंचे और कथित डायन सिजा देवी एवं सोम मुंडा का घर देखना पहुंचे घर देखकर यह लोग वापस आ गए फिर 13 सितंबर की शाम चंबुराम मुंडा अपने चारों दोस्तों के साथ बिजार गांव पहुंचा एवं सोमा मुंडा एवं उसकी पत्नी सिजाड़ी देवी की हत्या कर दी.
एसपी ने बताया कि उपरोक्त जानकारी के आधार पर 26 सितंबर को दुर्गा मुंडा बुधराम मुंडा एवं कीनू राम मुंडा को पूछताछ के लिए कुचाई लाया गया जहां तीनों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए. उसके बाद तीनों को विधिवत गिरफ्तार किया गया. इनके पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल और स्कूटी बरामद किए गए हैं. सभी के खिलाफ धारा 25 (1-बी ) ए /26/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है. कांड के उद्वेदन में कुचाई थाना प्रभारी नरसिंह मुंडा, खरसावां थाना प्रभारी गौरव कुमार, दलभंगा ओपी प्रभारी रविन्द्र मुंडा, आमदा ओपी प्रभारी अविनाश साही, सहायक अवर निरीक्षक विनोद माझी, रासबिहारी यादव कुचाई थाना एवं दलभंगा ओपी के सशस्त्र बल शामिल थे.