सरायकेला: पास्को एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाया है. इसके तहत आरोपी विशाल महतो को 25 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार का जुर्माना एवं धारा 509 भादवि. में 1 वर्ष साधारण कारावास एवं ₹1000 जुर्माने की सजा सुनाई है.

क्या है मामला
दरअसल यह मामला साल 2023 को राजनगर थाने में प्रकाश में आया था. जिसमें एक नाबालिक युवती ने अभियुक्त विशाल महतो पर प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं गर्भवती होने के पश्चात ना अपनाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया था. इस कांड का अनुसंधान तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रौशन कच्छप ने किया था. कांड के अनुसंधान के दौरान पीड़िता एवं साक्ष्यों के बयान तथा उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने फैसला सुनाया है. इस मामले की पैरवी अपर लोग अभियोजक राजीव रंजन सिंह ने की.

